नियम के अनुसार ही विचारों को व्यक्त करने का निर्देश
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सोशल साइट्स परअमर्यादित पोस्ट करनेवाले शिक्षक नपेंगे
नियम के अनुसार ही विचारों को व्यक्त करने का निर्देश पटना : शिक्षक हों या शिक्षा विभाग के कर्मचारी व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोच-समझ कर ही कोई भी पोस्ट डालें. क्योंकि अपुष्ट या अमर्यादित पोस्ट करना शिक्षक व कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है. अमर्यादित या भ्रामक पोस्ट करने पर […]
पटना : शिक्षक हों या शिक्षा विभाग के कर्मचारी व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोच-समझ कर ही कोई भी पोस्ट डालें. क्योंकि अपुष्ट या अमर्यादित पोस्ट करना शिक्षक व कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है. अमर्यादित या भ्रामक पोस्ट करने पर आईटी एक्ट या साइबर क्राइम की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने जिले के सभी शिक्षक व कर्मचारियों को हिदायत दी है. एक पत्र के माध्यम से कहा है शिक्षक-कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक, अपुष्ट समाचार व अमर्यादित पोस्ट किये जाने संबंधी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं.
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है. यदि कोई भ्रामक या किसी के मान-सम्मान को आहत करने वाला पोस्ट संज्ञान में आता है, तो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी व उसके ग्रुप एडमिन के खिलाफ आईटी एक्ट/साइबर क्राइम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. ग्रुप एडमिन को ग्रुप के सदस्यों को अमर्यादित पोस्ट से परहेज करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि यदि इस तरह के पोस्ट प्रकाश में आते हैं, तो ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार माना जायेगा.
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