पॉलीथिन फेंके जाने पर नाराजगी, डीएम तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jun 2018 5:19 AM

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पटना : बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और उससे सटे सरोवर में पॉलीथिन फेंके जाने से हो रहे प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी. अदालत ने महाधिवक्ता ललित किशोर से कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. विश्वभर के पर्यटक और श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने […]

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पटना : बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और उससे सटे सरोवर में पॉलीथिन फेंके जाने से हो रहे प्रदूषण पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी. अदालत ने महाधिवक्ता ललित किशोर से कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. विश्वभर के पर्यटक और श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने के दायित्व का निर्वाह सही तरीके से नहीं किया जा रहा है. न्यायाधीश डॉ रवि रंजन तथा न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की. अदालत ने महाबोधि मंदिर एक्ट के हवाला देते हुए कहा कि मंदिर परिसर के रख-रखाव और स्वच्छता का दायित्व गया के डीएम का है. इसके लिए गठित कमेटी के चेयरमैन भी वही हैं.

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