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लालू के करीबी विश्वासपात्र विधायक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, हो सकते हैं गिरफ्तार

Updated at : 19 Apr 2018 2:26 PM (IST)
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लालू के करीबी विश्वासपात्र विधायक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, हो सकते हैं गिरफ्तार

पटना : बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया और राजद सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. इसी कड़ी में उनके खास और करीबी विश्वासपात्र में से एक राजद विधायक भोला यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं. मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक विधायक सीबीआई […]

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पटना : बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया और राजद सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. इसी कड़ी में उनके खास और करीबी विश्वासपात्र में से एक राजद विधायक भोला यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं. मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक विधायक सीबीआई की विशेष कोर्ट ने भोला यादव को कोर्टके अवमाननाकरनेका दोषी मानते हुएगैरजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. राजद विधायक भोला यादव के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने यह वारंट जारी किया है. जानकारी के मुताबिक इससे पूर्व भोला यादव के खिलाफ चार अप्रैल को अवमानना का नोटिस जारी किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोला यादव को 19 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर इस मामले में जवाब देना था, लेकिन भोला यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और न ही, उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर पेश किया. वहीं सीबीआई की ओर से कोर्ट को यह बताया गया है कि कोर्ट की ओर से जारी नोटिस का तामिला करा दिया गया है. कोर्ट ने भोला यादव के उस बयान को गंभीरता से लिया था, जिसमें उन्होंने लालू को सजा सुनाये जाने के बाद मीडिया से कहा था कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लालू यादव को सजा सुनाई गयी है. कोर्ट ने भोला यादव को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने जारी नोटिस पर सीबीआई को तामिला करना का आदेश दिया था.

राजद विधायक भोला यादव राजद सुप्रीमो के काफी करीबी बताये जाते हैं. भोला यादव लालू के उन विश्वासपात्र में से हैं, जो लालू के साथ साये की तरह रहते हैं. दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव को 24 मार्च को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई गयी थी. उसी दौरान 28 मार्च को भोला यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था कि कोर्टने कई ऑब्जर्वेशन मनगढ़ंत बनाये हैं और दुर्भावना से ग्रसित हो कर फैसला लिया है. हाइकोर्ट ने भोला यादव के इन बयानों को गंभीरता से लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया था.

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