बिहार : 10 हजार से अधिक नकद खर्च नहीं कर सकेंगे व्यवसायी, गलत इंट्री करना होगा मुश्किल
Updated at : 11 Apr 2018 8:08 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : नये वित्तीय वर्ष के साथ ही व्यवसायियों पर खर्च की नयी सीमा भी लागू हो गयी है. पूर्व के मुकाबले नकद खर्च की सीमा को घटा कर आधा कर दिया गया है. 31 मार्च तक हर दिन 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति नकद खर्च कर सकते थे. लेकिन नये वित्त वर्ष के लागू […]
विज्ञापन
पटना : नये वित्तीय वर्ष के साथ ही व्यवसायियों पर खर्च की नयी सीमा भी लागू हो गयी है. पूर्व के मुकाबले नकद खर्च की सीमा को घटा कर आधा कर दिया गया है.
31 मार्च तक हर दिन 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति नकद खर्च कर सकते थे. लेकिन नये वित्त वर्ष के लागू होने के साथ ही यह सीमा दस हजार रुपये हो गयी है. चार्टर्ड एकाउंटेंट अशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 से सीमा लागू हो गयी है. आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (3) के तहत कोई भी व्यक्ति नकद भुगतान दस हजार से ज्यादा नहीं कर सकता है. अगर वह दस हजार से अधिक नकद भुगतान करता है, तो उसे खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा.
इसका प्रभाव सभी व्यवसायियों और कारोबारियों पर पड़ेगा. इसके जरिये सरकार की मंशा बुक्स में नकद खर्च की इंट्री के जरिये किये जाने वाले हेरफेर को नियंत्रण करने की है. उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस कैशलेस और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर अधिक है. सरकार ब्लैक मनी पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है.
गलत इंट्री करना होगा मुश्किल
नियम लागू होने से इसका असर नजर भी आयेगा. दस हजार या ज्यादा राशि किसी को देनी या खर्च करनी होगी, तो कारोबारियों को चेक या अन्य बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जरिये देनी होगी. एेसे में गलत इंट्री करना मुश्किल हो जायेगा.
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में दो लाख या इससे ज्यादा नकद नहीं स्वीकार करने का नियम भी पहले से लागू है. ये दोनों नियम संयुक्त तौर पर बड़ा असर डालेंगे. अग्रवाल ने बताया कि नया नियम एनजीओ और ट्रस्ट के ऊपर भी लागू किया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




