शहाबुद्दीन की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, पूर्व सांसद ने कहा- 13 माह में 15 किलो घट गया वजन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Mar 2018 2:12 PM

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नयी दिल्ली / पटना : राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को 27 अप्रैल तक नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि राजद के पूर्व सांसद ने याचिका दाखिल कर अदालत […]

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नयी दिल्ली / पटना : राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को 27 अप्रैल तक नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि राजद के पूर्व सांसद ने याचिका दाखिल कर अदालत से गुहार लगायी थी कि पिछले 13 महीनों से उन्हें ऐसे हिस्से में रखा गया है, जहां न तो रोशनी आती है और न ही हवा. उन्होंने पिछले 13 माह में 15 किलोग्राम वजन घटने की बात कही है. साथ ही आशंका जतायी है कि ऐसी स्थिति में उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आम कैदियों को दी जानेवाली सुविधा की मांग की है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगायी है कि पिछले 13 माह से से उन्हें जेल के ऐसे हिस्से में रखा गया है, जहां रोशनी और हवा नहीं आती है. राजद के पूर्व सांसद ने अदालत को बताया है कि पिछले 13 माह में उनका वजन 15 किलोग्राम कम हो गया है. साथ ही उन्होंने आशंका जतायी है कि अगर ऐसी ही स्थिति बहाल रही, तो उन्हें गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं. उन्होंने अदालत से मांग की है कि उन्हें आम कैदियों की तरह रखा जाये और आम कैदियों वाली सुविधा दी जाये. मालूम हो कि तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन के वार्ड में करीब 80 विचाराधीन कैदी हैं. अपनी मांगों को लेकर इस हाई रिस्क वार्ड के कैदी पिछले तीन दिनों से बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इनमें पूर्व राजद सांसद भी शामिल हैं.

शहाबुद्दीन ने बताया है कि जेल में बंद छोटा राजन को जेल के अंदर टेलीविजन, किताबें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. लेकिन, उन्हें आम कैदियों की सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं. शहाबुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस पीएस तेजी की अदालत ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है.

मालूम हो कि शहाबुद्दीन पर करीब 45 आपराधिक मामले चल रह हैं. दो अलग-अलग घटनाओं में तीन बेटे गंवा चुके चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने सुरक्षा और गवाहों को भय दिखाने के मद्देनजर याचिका दाखिल कर राजद नेता को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखने का आग्रह किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को पिछले 15 फरवरी, 2017 को बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था.

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