बिहार : विशेश्वर ओझा हत्याकांड में सरकार ने नहीं दिया एफिडेविट, हाइकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Nov 2017 3:41 PM
पटना : भाजपा के नेता और अपराधियों की गोलियों के शिकार हुए विशेश्वर ओझा हत्याकांड में पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.इस बारे में जानकारी देते हुए विशेश्वर ओझा के छोटे भाई भुवर ओझा ने बताया कि राज्य सरकार ने इस हत्याकांड में एफिडेविट कोर्ट […]
पटना : भाजपा के नेता और अपराधियों की गोलियों के शिकार हुए विशेश्वर ओझा हत्याकांड में पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.इस बारे में जानकारी देते हुए विशेश्वर ओझा के छोटे भाई भुवर ओझा ने बताया कि राज्य सरकार ने इस हत्याकांड में एफिडेविट कोर्ट में नहीं जमा किया था. उन्होंने बताया की हत्याकांड में स्थानीय विधायक राहुल तिवारी की साजिश और केस में कई बिंदुओं पर पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं करने के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका दायर की गयीथी, जिसमें कोर्ट ने 3 अक्तूबर 2017 को राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा था लेकिन सात सप्ताह बीतने के बाद भी सरकार द्वारा एफिडेविट फाइल नहीं किया गया था.
कल उन्होंने अपने वकील सुभाष कुमार मिश्रा से कोर्ट में आपराधिक याचिका को मेंशन करने के लिए आग्रह किया था और कोर्ट द्वारा मेंशन स्वीकार भी किया गया. आज कोर्ट में आपराधिक याचिका पर फिर से सुनवाई किया गया और कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुवे 10000 रुपया का जुर्माना लगाया साथ ही तीन सप्ताह में जवाब नहीं देने पर 50 हजार जुर्माना लगाने की बात माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार ने कही. स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के छोटे भाई भुवर ओझा ने मीडिया को बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है.
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