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बिहार : 34,540 शिक्षकों को पेंशन देने की मांग वाली याचिका पर 5 दिसंबर को होगी सुनवाई

पटना: बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के नियम 12 सेवा शर्त को चुनौती देते हुए सूबे में वेतनमान पर बहाल 34,540 शिक्षकों को पेंशन दिये जाने की मांग वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई गुरुवार को अधूरी रही. अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन […]

पटना: बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के नियम 12 सेवा शर्त को चुनौती देते हुए सूबे में वेतनमान पर बहाल 34,540 शिक्षकों को पेंशन दिये जाने की मांग वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई गुरुवार को अधूरी रही. अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर आज पटना हाइकोर्ट में सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि 2003 में 34,540 शिक्षकों को वेतनमान पर बहाल करने का विज्ञापन निकाला गया था. उक्त बहाली में उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर अंशदान की व्यवस्था लागू की गयी. अदालत को यह भी बताया गया था कि यदि उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सही समय पर राज्य सरकार करती तो सभी शिक्षक पेंशन के हकदार होते.

हालांकि, सुनवाई के क्रम में अदालत ने भी याचिकाकर्ताओं से यह जानना चाहा था कि जब ऐसे शिक्षकों की बहाली ही नहीं हुई थी तब कैसे आप को यह सुविधा दी जाये.

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