पटना : बिहार सरकार चालक सिपाही के सात सौ पदों पर बहाली करने जा रही है. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को चालक सिपाही के पद पर बहाली की जिम्मेदारी दी गयीहै. इसको लेकर जल्द ही विज्ञापन निकाला जायेगा. पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए अधियाचना भेज दी है. विज्ञापन आने के साथ ही वाहन चलाने की अच्छी जानकारी रखने वाले युवक-युवतियों को पुलिस में बहाल होने का मौका मिलेगा.
बहाली के लिए नियमों में किये गये हैं ये बदलाव
चालक सिपाही की बहाली के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. नये नियम के तहत चालक सिपाही पद के इच्छुक अभ्यर्थियों कोअब लिखित परीक्षा भी देनी होगी. पहले सिर्फ शारीरिकजांच और वाहन चलाने की परीक्षा होती थी. हालांकि लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा. अभ्यर्थियों को सिर्फ यह परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद ही अभ्यर्थी शारीरिक जांच और फिर वाहन चलाने की परीक्षा में शामिल होनाहोगा.
इंटर पास होना अनिवार्य
चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास हेवी (एचएमवी) या लाइट मोटर व्हेकिल (एलएमवी) चलाने का लाइसेंस होना चाहिये. चालक सिपाही का वेतन एवं भत्ता बिहार पुलिस के सिपाही के समतुल्य है. गौर हो कि पिछली बार हुई चालक सिपाही की बहाली में पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण महिला सिपाही चालक के 51 पद रिक्त रह गये थे.