ePaper

नीतीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, एक सप्ताह में जुर्माना भरने का आदेश

Updated at : 05 Jul 2017 3:03 PM (IST)
विज्ञापन
नीतीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, एक सप्ताह में जुर्माना भरने का आदेश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका को बेवजह का बताते हुए आज खारिज कर दिया. अदालत ने इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली याचिका बताया व याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार शख्स पर एक लाख रुपया का जुर्माना बरकरार रखा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका को बेवजह का बताते हुए आज खारिज कर दिया. अदालत ने इसे कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली याचिका बताया व याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार शख्स पर एक लाख रुपया का जुर्माना बरकरार रखा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए एक हफ्ते के अंदर एक लाख रुपये का जुर्माना देेने का आदेश दिया.

मिथिलेश कुमार ने पिछले साल स्लीपर घोटाले में करप्शन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच कराने की मांग की थी. अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ता को बेवजह अदालत का समय बर्बाद करने वाला बताया था और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

क्या विपक्ष को 2019 के लिए नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेना चाहिए?

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन