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अदालत ने तेज प्रताप को पेट्रोल पंप आवंटन पर स्थगन की अवधि बढाई

Updated at : 23 Jun 2017 10:23 PM (IST)
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अदालत ने तेज प्रताप को पेट्रोल पंप आवंटन पर स्थगन की अवधि बढाई

पटना : भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को आवंटित पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द किए जाने परयहांकी एकअदालत ने अपना स्थगन 15 जुलाई तक बढा दिया. स्थगन विस्तार का आदेश पटना जिला अदालत के उप न्यायाधीश शशि मिश्र ने दिया. अदालत ने जिले की एक अन्य अदालत द्वारा […]

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पटना : भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को आवंटित पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द किए जाने परयहांकी एकअदालत ने अपना स्थगन 15 जुलाई तक बढा दिया. स्थगन विस्तार का आदेश पटना जिला अदालत के उप न्यायाधीश शशि मिश्र ने दिया. अदालत ने जिले की एक अन्य अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए स्थगन की अवधि खत्म होने पर मामले की सुनवाई की.

बीपीसीएल के वकील ने दलील दी कि पेट्रोल पंप आवंटन के शुरुआती समझौते में कहा गया था कि आवंटन रद्द करने को केवल मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसलिए रद्दीकरण के खिलाफ दीवानी अदालत में संपर्क किया जाना सही नहीं है. इस पर अदालत ने मंत्री के वकील को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 15 जुलाई को बीपीसीएल की दलील पर जवाब दें.

बीपीसीएल ने तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस 10 जून को इन आरोपों के चलते रद्द कर दिया था कि पेट्रोल पंप के लिए उन्होंने जमीन ‘अवैध रुप से’ हासिल की थी.

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