निगम कर्मियों की हड़ताल से नरक बना पटना, हाइकोर्ट ने पूछा- क्या किये गये उपाय, बताये सरकार

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 14 Sep 2021 7:27 AM

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पटना नगर निगम कर्मियों की चल रही हड़ताल के मामले पर हाइकोर्ट में 14 सितंबर सुनवाई होगी. इस मामले को लेकर शिवानी कौशिक व अन्य की लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने सोमवार को आंशिक सुनवाई की.

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पटना. पटना नगर निगम कर्मियों की चल रही हड़ताल के मामले पर हाइकोर्ट में 14 सितंबर सुनवाई होगी. इस मामले को लेकर शिवानी कौशिक व अन्य की लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने सोमवार को आंशिक सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे समय में निगम कर्मियों की हड़ताल से पूरे पटना शहर की सफाई व्यवस्था बाधित हुई है. शहर के हर इलाके में गंदगी फैली हुई हैं.

कूड़ा-करकट का अंबार लगा हुआ है. आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से मंगलवार को यह बताने को कहा कि कोरोना के मुश्किल हालात से निबटने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं.

सतर्कता बरतने की है जरूरत

कोर्ट का कहना था कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है. इस स्थिति में सभी लोगों को सावधानी बरतने के साथ ही सतर्क रहने की भी सख्त जरूरत है. आज कोर्ट में संविदा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों के संबंध में सुनवाई होनी थी, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों के उपस्थित नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए टल गयी.

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को इन स्वास्थ्यकर्मी की मांगों के बारे में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने को कहा था, क्योंकि कोरोना काल में ही राज्य के संविदा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मी अपने वेतन, इपीएफ, हाउस रेंट समेत अन्य मांगों के लिए हड़ताल पर गये थे.

जब मामला कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने इन्हें कोरोना की बात कह कर हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि इनकी मांगों पर विचार कर उचित निर्णय ले ले.

गठित की गयी है कमेटी

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि इन स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों की कमेटी गठित की गयी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि अधिकारियों ने सभी संविदा पर कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के सभी मुद्दों पर विचार कर सभी बातों की जानकारी सरकार को दे दी गयी है.

मालूम हो कि कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को पिछली सुनवाई में कहा था कि वह संविदा पर कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के मांगों के मामले के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक बुला कर उचित निर्णय ले लें. इस मामले पर मंगलवार को फिर सुनवाई की जायेगी.

Posted by Ashish Jha

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