Bihar: महिलाओं के लिए नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा! अब सीधे खाते में 10-10 हजार, जानें पूरी प्रक्रिया

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Bihar News: बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है. इसके तहत 22 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजेंगे. यह राशि स्वरोजगार और छोटे कारोबार के लिए होगी. अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है.
Bihar News: बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना की शुरुआत 22 सितंबर (सोमवार) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. पहले चरण में 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी. कुल मिलाकर 5 हजार करोड़ रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे.
राज्यभर में कार्यक्रम और लाइव दिखाया जाएगा
सोमवार सुबह 11 बजे इस योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम होगा. ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को कहा है कि इस मौके को उत्सव की तरह मनाया जाए. मुख्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक होगा, ताकि हर महिला समूह और संगठन इससे जुड़ सके.
- जिला स्तर: सभी 38 जिलों में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा, जिसमें कम से कम 1,000 महिलाएं शामिल होंगी.
- प्रखंड स्तर: 534 प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और 500 महिलाएं शामिल होंगी.
- संकुल स्तर: 1680 संकुल संघों में कार्यक्रम होगा, जिसमें 200 महिलाएं होंगी.
- ग्राम संगठन स्तर: 70 हजार ग्राम संगठनों में लाइव प्रसारण होगा, प्रत्येक संगठन में 100 महिलाएं भाग लेंगी.
योजना का मकसद
यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है, जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं या छोटा-मोटा कारोबार बढ़ाना चाहती हैं. महिलाएं इस पैसे का उपयोग खेती, पशुपालन, सिलाई-बुनाई, हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों में कर सकती हैं. इसका उद्देश्य है कि महिलाएं स्वावलंबी बनें और अपने परिवार की आर्थिक हालत बेहतर करें.
अब तक मिले आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आसान रखा गया है. अब तक 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने आवेदन किया है. वहीं 1 लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन दिया है.
कौन उठा सकता है लाभ?
- परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे होने चाहिए.
- अविवाहित महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वे भी लाभ ले सकेंगी.
- आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.
- परिवार में कोई भी आयकर दाता या सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में न हो.
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ही इसका लाभ लेंगी.
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आवेदन करने का तरीका
गांव में: महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन करेंगी. अगर कोई महिला समूह से जुड़ी नहीं है, तो पहले उसे आवेदन कर समूह से जुड़ना होगा.
शहर में: शहरी महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. हालांकि, जो पहले से एसएचजी से जुड़ी हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है.
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लेखक के बारे में
By Nishant Kumar
Nishant Kumar: निशांत कुमार पिछले तीन सालों से डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं. दैनिक भास्कर के बाद राजस्थान पत्रिका के डिजिटल टीम का हिस्सा रहें. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल-इंटेरनेशनल और स्पोर्ट्स टीम में काम कर रहे हैं. किस्सागोई हैं और देश-विदेश की कहानियों पर नजर रखते हैं. साहित्य पढ़ने-लिखने में रुचि है.
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