वादा कार्यालय. त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर नवादा जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. कई महीनों से जिले की पंचायतों के विभिन्न पद रिक्त चल रहा था. इसके कारण पंचायत विकास संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा था. पंचायतों के रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गयी है. पंचायत उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने पत्रांक 30-37/25-26, 09 जून 2025 के अनुसार अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन संपन्न कराये जाने को लेकर पंचायती राज विभाग बिहार का अधिसूचना संख्या 7263 अनुसार अनुपालन किये जाने का निर्देश जारी किया है. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार नवादा जिले में भी 72 पदों पर उपचुनाव किया जाना है. इसमें 03 मुखिया पद, 02 पंचायत समिति पद व 18 वार्ड सदस्य सहित 49 ग्राम कचहरी संबंधित पंच के पद शामिल है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देशित है की संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ही मतगणना संबंधित कार्य प्रखंड मुख्यालय में ही कराया जायेगा. साथ ही पंचायत उपनिर्वाचन के लिए निर्गत अधिसूचना की तिथि 09 जून 2025 से रिक्ति वाले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है, जो मतगणना के उपरांत विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक लागू रहेगी. पंचायत उप निर्वाचन को लेकर घोषित तिथि: (1) प्रपत्र पांच में सूचना का प्रकाशन : 13 जून (2) नामांकन प्राप्त करने की तिथि : 14 जून से 20 जून तक (11 बजे सुबह से 04 बजे शाम तक) (3) संविक्षा की तिथि : 21 जून से 23 जून तक (11 बजे सुबह से 04 बजे शाम तक) (4) अभ्यर्थिता वापसी तिथि : 24 जून से 25 जून तक (11 बजे सुबह से 04 बजे शाम तक) (5) नाम वापसी उपरांत अभ्यर्थी का सूची प्रकाशन तथा प्रतीक आवंटन तिथि : 26 जून (6) मतदान की तिथि : 09 जुलाई (07 बजे सुबह से 05 बजे अपराह्न तक ) (7)मतगणना की तिथि : 11 जुलाई क्या कहते हैं अधिकारी इस बाबत जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायतों में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गयी है. नवादा जिला में 72 रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव होनी है. नवीन कुमार पांडे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नवादा
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