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17 लाख रुपये गबन के आरोप में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी

Updated at : 20 May 2025 11:13 PM (IST)
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17 लाख रुपये गबन के आरोप में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी

रोह प्रखंड स्थित मड़रा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई

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नवादा कार्यालय. जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा ने जिले के रोह प्रखंड स्थित मड़रा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ 17 लाख रुपये गबन करने के मामले में शिकंजा कसना शुरु कर दिया है. सोमवार को जिला सहकारिता कार्यालय नवादा की ओर से जारी पत्रांक 1039, 19 मई 2025 के अनुसार जिला सहकारिता पदाधिकारी ने रोह प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी बिंदुसार कुमार को निर्देशित किया गया. इसमें बताया गया है कि मड़रा पैक्स में एक हजार एमटी क्षमता वाले गोदाम निर्माण के लिए विभागीय पत्रांक 99, 07 जुलाई 2022 को स्वीकृति एवम आवंटन प्राप्त हुआ था. इसके बाद गोदाम निर्माण की लिए कार्यालय के पत्रांक 751 दिनांक 14 अगस्त 2023 को कार्यादेश भी निर्गत किया गया था. साथ ही इसी पत्रांक 751 अनुसार प्रथम किस्त के रुप में 17 लाख 40 हजार पत्रांक 351 दिनांक 05 मार्च 2024 के तहत दूसरी किस्त के रुप में भी 17 लाख 40 हजार रुपये व कार्यालय पत्रांक 458 दिनांक 09 अप्रैल 2024 के अनुसार तीन किस्तों में कुल 52 लाख 20 हजार रुपये विमुक्ति के बावजूद आज तक गोदाम निर्माण अधूरा पड़ा है. पूर्व पैक्स अध्यक्ष मड़रा अजय सिंह द्वारा रुपये निकासी के बाद भी हजार मीट्रिक टन क्षमता वाला गोदाम निर्माण को पूर्ण नहीं किया गया. मापी पुस्तिका में 35 लाख तीन हजार नौ सौ छिहतर रुपये प्रविष्ट है. जबकि, 52 लाख 20 हजार रुपये की राशि विमुक्त की गयी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने रोह बीसीओ रंजन मांझी के जांच प्रतिवेदन का हवाला देते हुऐ बताए कि गोदाम निर्माण राशि निकासी के बावजूद निर्माणधीन गोदाम का फर्श, प्लास्टर, वायरिंग, रंग रोगन सहित कर्कट चढ़ाना बाकी है. साथ ही नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष नीतू कुमारी को गोदाम का प्रभार भी नहीं सौंपा गया हैं. विमुक्ति राशी और मापी पूस्त से स्पष्ट होता है कि पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा 17 लाख 16 हजार 24 रुपये राशी गबन कर लिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने रोह बीसीओ बिंदुसार कुमार को निर्देशित करते हुए गबन के आरोप में मड़रा पैक्स के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सूचना 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश सोमवार को जारी किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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