शिकायतों का निबटारा 60 कार्य दिवसों में

Updated at : 12 May 2016 8:43 AM (IST)
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शिकायतों का निबटारा 60 कार्य दिवसों में

नवादा कार्यालय : छह जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. अब जन शिकायतों का निवारण एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अधिकतम 60 कार्य दिवस में होगा. जिले में सफलता पूर्वक इस अधिनियम को लागू करने व जन शिकायतों का निर्धारित सीमा में निष्पादन को लेकर डीएम मनोज कुमार ने पदाधिकारियों […]

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नवादा कार्यालय : छह जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. अब जन शिकायतों का निवारण एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अधिकतम 60 कार्य दिवस में होगा. जिले में सफलता पूर्वक इस अधिनियम को लागू करने व जन शिकायतों का निर्धारित सीमा में निष्पादन को लेकर डीएम मनोज कुमार ने पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है.
इस अधिनियम के तहत शिकायतों के निवारण को तीन स्तरों पर (अनुमंडल, जिला व विभागीय) शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय स्थापित किया जा रहा है. अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय कार्यालय व इसके नीचे के कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे. जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल स्तर से ऊपर व जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जायेगा. विभागीय स्तर से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक विभाग में उप सचिव स्तर के पदाधिकारी विभागीय शिकायत निवारण पदाधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे.
कराया जायेगा प्रशिक्षण: डीएम मनोज कुमार के निर्देश के आलोक में इस अधिनियम के क्रियान्वयन से पूर्व सभी जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को एक कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण हेतु कार्रवाई शुरू की जायेगी. सभी पदाधिकारियों को अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जायेगी. जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता, समय बद्धता व संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया. डीएम ने बताया कि जिला स्तर पर व दोनों अनुमंडल स्तर पर जनशिकायत निवारण पदाधिकारियों की पदस्थापना सरकार द्वारा कर दी गयी है. शीघ्र ही संबंधित पदाधिकारी अपना कार्य भार संभाल लेंगे.
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