15 पीड़ित लाभुकों में बांटे 13़ 12 लाख रुपये

Updated at : 07 Apr 2016 8:26 PM (IST)
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15 पीड़ित लाभुकों में बांटे 13़ 12 लाख रुपये

15 पीड़ित लाभुकों में बांटे 13़ 12 लाख रुपये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत बंटे राहत रुपये फोटो-नवादा/13कैप्शन- राहत राशि देते डीएमप्रतिनिधि4नवादा कार्यालयजिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत राहत राशि के रूप में 15 लाभुकों के बीच 13 लाख 12 हजार 112 रूपये […]

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15 पीड़ित लाभुकों में बांटे 13़ 12 लाख रुपये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत बंटे राहत रुपये फोटो-नवादा/13कैप्शन- राहत राशि देते डीएमप्रतिनिधि4नवादा कार्यालयजिला पदाधिकारी मनोज कुमार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत राहत राशि के रूप में 15 लाभुकों के बीच 13 लाख 12 हजार 112 रूपये चेक के माध्यम से प्रदान किया. गौरतलब हो कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जनवरी 2016 से अबतक 75 लाभुकों के बीच 43 लाख रुपये राहत के रूप में वितरित किया गया. इसके अलावा अत्याचार राहत मद से 13 लाभुकों को प्रतिमाह 4500 रुपये की दर से पेंशन की राशि प्रदान की जाती है. सीतो मांझी, मिंता देवी, महेश चौधरी, प्रहलाद पासवान, विक्रम कुमार, आशा देवी, लखिया देवी, राजकुमार राजवंशी, साको देवी सहित 15 लाभुकों को समाहरणालय में राहत राशि प्रदान की गयी. जिला पदाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक में डीएम ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति अत्याचार के लंबित मामले के आरोपियों के विरूद्ध वारंट निर्गत करें. उनके संपत्ति का कुर्की जप्ती किया जाये. उन्होंने इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही. जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से रेप व हत्या के मामले में स्पीडी ट्रायल को न्यायालय से अनुरोध करने व कम अंतराल की तिथियों की मांग करने की बात कही, ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके. डीएम ने राहत मद में दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया.

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