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फोरम में एसबीआई दोषी करार

नौ फीसदी सूद के साथ छात्रा को रुपये भुगतान करने का आदेश नवादा : मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिले चेक का भुगतान नहीं किये जाने पर फोरम ने विपक्षी एसबीआई एडीबी, नवादा को सेवा में त्रुटि का दोषी करार दिया है तथा जुर्माना समेत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया़ बताया जाता है […]

नौ फीसदी सूद के साथ छात्रा को रुपये भुगतान करने का आदेश

नवादा : मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिले चेक का भुगतान नहीं किये जाने पर फोरम ने विपक्षी एसबीआई एडीबी, नवादा को सेवा में त्रुटि का दोषी करार दिया है तथा जुर्माना समेत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया़ बताया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना शाखा से वर्ष 2011 में निर्गत 10 हजार का चेक प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय, नवादा की छात्रा बबीता कुमारी को 10 दिसंबर 2014 को विद्यालय ने दिया था़ चेक की वैद्यता अवधि समाप्त होने के बाद दो बार 16 सितंबर 2011 व एक नवंबर 2014 को पुनर्जीवित भी किया गया़ चेक की राशि पाने के लिए छात्रा चेक को बैंक में जमा किया, जिसका भुगतान नहीं किया गया है,
तब छात्रा ने फोरम में वाद संख्या-02/15 दायर कर न्याय की गुहार लगायी़ फोरम के अध्यक्ष अमर ज्योति श्रीवास्तव तथा सदस्य डॉ अनिल कुमार ने विपक्षी बैंक को सेवा में त्रुटि का दोषी करार देते हुए चेक राशि 10 हजार रुपये का भुगतान एक माह के अंदर नौ फीसदी सूद के साथ करने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 20 हजार व मुकदमा खर्च 10 हजार रुपये भी भुगतान करने का आदेश दिया़ सूद की गिनती माह अक्तूबर 2014 से की जायेगी़

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