गड़बड़ी मिलने पर एमओ के खिलाफ होगी कार्रवाई

Updated at : 07 Sep 2017 11:29 AM (IST)
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गड़बड़ी मिलने पर एमओ के खिलाफ होगी कार्रवाई

दुर्गा पूजा के पहले शत-प्रतिशत लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम रात में करेंगे पीडीएस दुकानों का निरीक्षण नवादा : अब 15 दिनों तक खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. यह बातें जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय सभागार में आयोजित आपूर्ति की समीक्षा बैठक में कहीं. उन्होंने कहा कि 16 सितंबर से हर […]

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दुर्गा पूजा के पहले शत-प्रतिशत लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश
डीएम रात में करेंगे पीडीएस दुकानों का निरीक्षण
नवादा : अब 15 दिनों तक खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. यह बातें जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय सभागार में आयोजित आपूर्ति की समीक्षा बैठक में कहीं. उन्होंने कहा कि 16 सितंबर से हर हाल में खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दें और दशहरा के पूर्व तक शत- प्रतिशत लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण कर दें. जब तक डीलर के पास खाद्यान्न नहीं पहुंचेगा तब तक डीलर वितरण नहीं शुरू करेगा. 15 सितंबर तक डोर स्टेप डिलिवरी के तहत डीलर तक खाद्यान्न पहुंच जाना चाहिए.
डीएम ने सहायक गोदाम प्रबंधकों को निर्देश दिया कि प्रति दिन गोदाम से डोर स्टेप डिलिवरी के लिए निकले वाहन के संबंध में उपलब्ध कराये गये फाॅर्मेट में अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप्प करें, ताकि जिलास्तर पर भी टीम भेज कर जांच करायी जा सके. डोर स्टेप डिलिवरी के क्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ, तो कार्रवाई होगी ही सहायक गोदाम प्रबंधक भी जबावदेह होंगे.
डीएम ने निर्देश दिया कि प्राप्त एसआईओ को सहायक गोदाम मैनेजर पंचायतवार 15 सितंबर तक वितरण कर दें. खाद्यान्न वितरण के दौरान सभी एमओ शत-प्रतिशत डीलर की जांच कर लेंगे वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कम से कम पांच प्रतिशत डीलर की जांच स्वयं करेंगे.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रात में औचक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें. डीएम ने कहा कि किसी भी डीलर के यहां जांच करने के पूर्व उसके आच्छादन क्षेत्र के लाभुकों से मिलकर अनिवार्य रूप से फिडबैक ले लें. उन्होंने सभी एमओ को निर्देश दिया कि सभी जनवितरण की दुकानों पर अपने हस्ताक्षरयुक्त अपात्र लाभुकों की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करवायें. डीएम ने कहा कि अगर उन्हें क्षेत्र में औचक निरीक्षण के क्रम में गड़बड़ी मिली, तो सीधे एमओ पर कार्रवाई होगी.
डीलर को अनिवार्य रूप से देना होगा कैशमेमो
बिना कैसमेमो के अगर कोई भी विक्रेता खाद्यान्न वितरण करता है, तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होगी. प्रत्येक लाभुक को अनिवार्य रूप से कैशमेमो देना है.
डीएम ने सभी एमओ को निर्देश दिया कि सभी कैशमेमो पर स्वच्छता संदेश भी छपवाएं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके. उन्होंने कहा कि खाद्यान्न डिलिवरी वाहनों के दोनों तरफ स्वच्छता संबंधित बैनर व फ्लैक्स लगायें, ताकि जिले में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को लेकर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके. इसके अतिरिक्त सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, सेवांत लाभ,अनुश्रवण समिति की बैठक आदि के संबंध में भी डीएम ने समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश दिये.
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वीणा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, शंभु शरण पांडेय, डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम प्रवीण कुमार दीपक सहित सभी एमओ व एजीएम उपस्थित थे
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