केंद्रीय मंत्री कुशवाहा को मिली जमानत

Updated at : 12 Apr 2016 5:03 AM (IST)
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री कुशवाहा को मिली जमानत

मार्च 2009 में दीपनगर थाना में दर्ज हुआ था मामला बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार द्विवेदी ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को आचार संहिता के मामले में जमानत मंजूर की. कोर्ट में जमानत की अर्जी कल्याण कुमार अधिवक्ता ने दाखिल की. जमानत अरजी पर अधिवक्ता सत्यदेव प्रसाद व […]

विज्ञापन

मार्च 2009 में दीपनगर थाना में दर्ज हुआ था मामला

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार द्विवेदी ने केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को आचार संहिता के मामले में जमानत मंजूर की. कोर्ट में जमानत की अर्जी कल्याण कुमार अधिवक्ता ने दाखिल की. जमानत अरजी पर अधिवक्ता सत्यदेव प्रसाद व कनीय उमेश कुमार निराला ने बहस किया, जिसके अनुसार प्राथमिकी में लगे धारा बिल्कुल असत्य है. झूठा मुकदमा किया गया था. साथ में धारा 205 के तहत भी अर्जी दी गयी.
जिसमें अर्जी कर्ता के मंत्री होने के कारण व्यस्तता में बराबर कोर्ट तारीख पर पेशी से छूट का अनुरोध किया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया. आरोपित पूर्व से पुलिस बेल पर थे,परंतु पांच साल लगातार कोर्ट तारीख पर हाजिर न होने की वजह से बेल खारिज कर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था. 31 मार्च 2009 को दीपनगर थाना कांड संख्या 71/09 के तहत बीडीओ मो. मोइजउद्दीन के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था,
जिसके अनुसार 30 मार्च 2009 को आरोपित राष्ट्रीय समता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पटना से नवादा जाने के क्रम में दीपनगर मोड़ पर बिना सूचना और अनुमति के 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की. आरोप पत्र केवल उपेंद्र कुशवाहा के नाम से ही सौंपा गया है. सुनवाई के पश्चात मंत्री ने कहा कि कोर्ट,संविधान और कानून का वे सम्मान करते हुए हाजिर हुए.
यह मामला बिल्कुल असत्य है, जिसकी जानकारी भी उन्हें दर्ज मामले के अगले दिन समाचार पत्रों से हुई थी. सात हजार केंद्रों के बंध पत्र पर जमानत दिया गया. अनिल कुमार क्रांति अधिवक्ता व रामनंदन प्रसाद जमानतदार बने. अगली पेशी की तारीख 8 जून मुकरर्र की गयी है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन