14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

विद्युत चोरी का मामला उपभोक्ता फोरम में खारिज

बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा किये गये शिकायत को कोर्ट में लंबित रहने पर टिप्पणी करना न्यायोचित न मानते हुए खारिज कर दिया. शिकायत वाद संख्या 49/14 के तहत एकंगरसराय थाने के करनगंज गांव निवासी लखन चौधरी ने विद्युत आपूर्ति मंडल के सहायक विद्युत अभियंता सुमित कुमार को विपक्षी बनाते हुए […]

बिहारशरीफ : जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा किये गये शिकायत को कोर्ट में लंबित रहने पर टिप्पणी करना न्यायोचित न मानते हुए खारिज कर दिया. शिकायत वाद संख्या 49/14 के तहत एकंगरसराय थाने के करनगंज गांव निवासी लखन चौधरी ने विद्युत आपूर्ति मंडल के सहायक विद्युत अभियंता सुमित कुमार को विपक्षी बनाते हुए फोरम न्यायालय में क्षतिपूर्ति व वाद व्यय वसूली के लिए वाद दायर किया था,

जिसके अनुसार परिवादी पर विपक्षी ने हिलसा के मुंसिफ कोर्ट में मनी सूट दायर किया था. इसके अनुसार परिवादी को 3819 रुपये भुगतान का आदेश दिया गया, जिसे भुगतान करने के बाद आटा मिल चक्की चलाने के लिए परिवादी ने विद्युत संबंध जोड़ने के लिए आवेदन देकर कई बार गुहार लगायी, परंतु कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, बल्कि विद्युत चोरी का मुकदमा परिवादी व उसके पुत्रों पर दर्ज करा दिया गया. इसमें 80 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिये गये.

फोरम पीठ अध्यक्ष कामेश्वर नाथ राय व सदस्य मो ग्यासुद्दीन ने विचारोपरांत यह फैसला दिया कि परिवादी ने विद्युत संबंध जोड़ने के लिए कोई शुल्क तथा औपचारिकताएं पूरी करने का दस्तावेज दाखिल नहीं किया. छापेमारी के बाद विद्युत चोरी पकड़ी गयी, जो हिलसा के सक्षम न्यायालय में लंबित है. अत: फोरम केस के सबंध में टिप्पणी न्यायोचित नहीं समझता और परिवादी को अपना साक्ष्य केस के तहत न्यायालय में उपस्थित करने को कहा. जमानत की आधी राशि भी परिवार ने जमा किये हैं. अत: विपक्षी द्वारा कोई सेवा में त्रुटि नहीं की गयी है, इसलिए वाद खारिज कर दी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें