दुष्कर्म. कोर्ट में थ्क्या सरेंडर, नौ दिनों की न्याियक हिरासत में भेजा
Updated at : 11 Mar 2016 5:54 AM (IST)
विज्ञापन

राजबल्लभ गये जेल नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव ने गुरुवार को िबहारशरीफ कोर्ट में समर्पण कर दिया. कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. बिहारशरीफ : विधायक राजबल्लभ यादव गुरुवार को करीब सवा तीन बजे एक पुरानी कार से सीधे स्थानीय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, […]
विज्ञापन
राजबल्लभ गये जेल
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव ने गुरुवार को िबहारशरीफ कोर्ट में समर्पण कर दिया. कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
बिहारशरीफ : विधायक राजबल्लभ यादव गुरुवार को करीब सवा तीन बजे एक पुरानी कार से सीधे स्थानीय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में आत्मसर्मपण कर दिया. उनके आज आत्मसर्मपण करने की भनक शायद नालंदा पुलिस को लग चुकी थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की एक टीम कोर्ट के आसपास जुटी थी. लेकिन, उनकी गिरफ्तारी नालंदा पुलिस नहीं कर सकी.
सोहसराय इंस्पेक्टर जेपी यादव ने बताया कि पुलिस के पहुंचते-पहुंचते आरोपित विधायक आत्मसर्मपण कर चुके थे. आत्मसर्मपण के बाद कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपित विधायक को भारी सुरक्षा-व्यवस्था के साथ पुलिस मंडल कारा बिहारशरीफ पहुंचायी
. आत्मसर्मपण की कार्रवाई पूरी होने तक आरोपित के वकील कमलेश कुमार न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि
राजबल्लभ गये जेल…
अभियोजन पक्ष के तरफ से एपीपी कैसर इमाम न्यायिक प्रक्रिया के वक्त कोर्ट में मौजूद थे.
जेल जाने के दौरान विधायक राजबल्लभ यादव ने कहा कि मुझे कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है. हालांकि, घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी. आत्मसर्मपण के बाद नालंदा के एसपी कुमार आशीष ने फोन पर बताया कि नालंदा पुलिस आरोपित को रिमांड पर लेने के लिए अनुरोध पत्र कोर्ट में देने जा रही है. रिमांड की अवधि ज्यादा-से-ज्यादा दिन तक मिले, इसका अनुरोध कोर्ट से किया जायेगा. विधायक के आत्मसर्मपण की जानकारी के बाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में लोगों का हुजूम जुटने लगा.
मालूम हो कि एक नाबालिग छात्रा ने नौ फरवरी को महिला थाने में विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म करने से संबंधित महिला थाना कांड संख्या 15/16 दर्ज कराया था. दुष्कर्म से संबंधित दर्ज कांड में आइपीसी की धारा 376 व पास्को एक्ट लगाये गये हैं.
क्या कहा था सीएम ने
यह घटना शर्मनाक है. ऐसी घटना करनेवालों को इस धरती पर कोई नहीं बचा सकता है. आखिर वह कहां तक भागेंगे, कब तक भागेंगे.
नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री (14 फरवरी)
सरेंडर नीतीश की हार
राजबल्लभ का सरेंडर जहां लालू प्रसाद की जीत है, वहीं सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की करारी हार है.
सुशील कुमार मोदी, भाजपा
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




