हत्या के आरोप में दोषी करार

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कुल छह आरोपितों में से एक कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी निर्भय सिंह को दोषी करार दिया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में रामदहिन सिंह, अशोक सिंह, […]
बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कुल छह आरोपितों में से एक कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना गांव निवासी निर्भय सिंह को दोषी करार दिया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में रामदहिन सिंह, अशोक सिंह, राजीव कुमार व निर्णय नारायण सिंह सहित पांच आरोपितों को रिहा कर दिया है.
सजा के बिंदु पर 18 मई को सुनवाई की जायेगी. घटना के संबंध में कतरीसराय थाना क्षेत्र के कटौना निवासी सूचक नवीन सिंह ने कतरीसराय थाना कांड संख्या 37/06 दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि 15 मार्च 2006 को होली के मौके पर रात नौ बजे उक्त सभी आरोपित हथियार से लैस होकर तथा गाली गलौज करते हुए उसके घर पर आ गये तथा सूचक को खोजने लगे. सूचक डर से घर के बगल में रिक्त दालान में छिप गया.
इसी बीच सूचक को खोजते हुए उसकी मां अजरुन देवी घर से बाहर निकली तो आरोपित निर्भय सिंह ने उसे गोली मार कर हत्या कर दी. मामले की सुनवाई में अभियोजन की ओर से एपीपी एसएम असलम एवं सफाई पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यदेव सिंह एवं संजय कुमार शामिल हुए.
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