हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 31 Mar 2015 6:37 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : व्यवहार न्यायालय के षष्टम अमर जिला व सत्र न्यायाधीश मो इरशादुल्ला ने हत्या के मामले में आरोपित पप्पू सिंह को आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जज ने सत्र वाद संख्या 665/11 की सुनवाई के बाद नालंदा थाना क्षेत्र के कूल गांव निवासी पप्पू सिंह को सजा सुनायी. सुनवाई […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : व्यवहार न्यायालय के षष्टम अमर जिला व सत्र न्यायाधीश मो इरशादुल्ला ने हत्या के मामले में आरोपित पप्पू सिंह को आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जज ने सत्र वाद संख्या 665/11 की सुनवाई के बाद नालंदा थाना क्षेत्र के कूल गांव निवासी पप्पू सिंह को सजा सुनायी.

सुनवाई के दौरान एपीपी सरफराज आलम व अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अभियोजन का पक्ष कोर्ट में रखा. घटना के संबंध में मृतक के भाई कूल गांव निवासी संतन कुमार सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था. सूचक का कहना था कि 31 मई 2011 को भाई सुभाष सिंह को पप्पू सिंह,देवेंद्र सिंह,छोटी सिंह घर से खींच कर ले गये. गांव के ठाकुरबाड़ी के समीप गोली मार दी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन