पटना/बिहारशरीफ : आय से अधिक संपत्ति के मामले में कटिहार के ग्रामीण अभियंत्रण संगठन से रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर सुखदेव महतो के नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित तीन मंजिले मकान को राज्य सरकार ने जब्त कर लिया है. भागलपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने इसकी जब्ती का आदेश दिया था.
कोर्ट के आदेश के बाद निगरानी विभाग के अधिकारियों ने मकान जब्त कर कोर्ट केस आदेश चस्पा कर दिया. कोर्ट ने पटना के डीवीसी चौक के पास स्थित उनके तीन मंजिला मकान और नालंदा जिले के हरनौत के बसनियामा गांव में दो डिसमिल जमीन पर बने मकान को भी जब्त करने का आदेश दिया है. इसके पहले कोर्ट के अादेश पर ही 16 सितंबर को पटना के जक्कनपुर स्थित उनके तीन मंजिले मकान को जब्त किया जा चुका है.
अब हरनौत के बसनियामा में बने मकान को जब्त किया जाना बाकी है. राज्य सरकार जब्ती के बाद इन मकानों में अनाथालय या स्कूल खोलेगी. गौरतलब है कि सुखदेव महतो के खिलाफ निगरानी थाने में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था. 2006 में दर्ज इस मामले में भागलपुर निगरानी के विशेष कोर्ट-2 ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आय से अधिक संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था. 1973 में सरकारी सेवा में आये सुखदेव महतो 2002 में रिटायर हुए थे.