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सौ लाभुकों को मिले सवा पांच करोड़ रुपये

बिहारशरीफ : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवकों को उद्यमी बनने के लिए एक सौ लाभुकों के बीच पांच करोड़ 25 लाख रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है. उद्योग विभाग द्वारा प्रति उद्यमी को पांच लाख रुपये इस योजना के अंतर्गत देने का प्रावधान […]

बिहारशरीफ : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवकों को उद्यमी बनने के लिए एक सौ लाभुकों के बीच पांच करोड़ 25 लाख रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है. उद्योग विभाग द्वारा प्रति उद्यमी को पांच लाख रुपये इस योजना के अंतर्गत देने का प्रावधान है. इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि बेरोजगार युवा-युवतियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुल परियोजना लागत प्रति इकाई पांच लाख ब्याज लोन दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री एससी-एसटी योजना के तहत एक हजार 309 आवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त किया गया है. इसमें स्वीकृत आवेदनों की संख्या 108 है. इसमें प्रथम किस्त के रूप में एक सौ लाभुकों का भुगतान किया गया है. इसी प्रकार द्वितीय किस्त में पांच लोगों के बीच राशि का भुगतान किया गया है.
इस योजना से लाभ
इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों को बैंक ऋण के रूप में कुल परियोजना राशि के मार्जिन मनी के रूप में 15 फीसदी से लेकर 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
लाभार्थी के लिए पात्रता
इस योजना से लाभ लेने के लिए बेरोजगार व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दस लाख रुपये से अधिक के उत्पादन प्रक्षेत्र एवं पांच लाख रुपये से अधिक व्यवसाय के लिए. परियोजना के लिए अधिकतम राशि 25 लाख रुपये उत्पादन प्रक्षेत्र एवं 10 लाख रुपये व्यवसाय प्रक्षेत्र के लिए अनुमान्य होगा. लाभार्थियों का चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा की जायेगी.

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