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हत्यारोपित पति को मिला आजीवन सश्रम कारावास

Updated at : 15 May 2019 6:23 AM (IST)
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हत्यारोपित पति को मिला आजीवन सश्रम कारावास

हिलसा (नालंदा) : दहेजहत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी ठहराये गये आरोपित पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी. यह फैसला मंगलवार को मामले को निष्पादित करते हुए प्रथम अपर जिला जज जय किशोर दूबे द्वारा सुनाया गया. प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजा राम सिंह ने बताया कि गत […]

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हिलसा (नालंदा) : दहेजहत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी ठहराये गये आरोपित पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी. यह फैसला मंगलवार को मामले को निष्पादित करते हुए प्रथम अपर जिला जज जय किशोर दूबे द्वारा सुनाया गया. प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजा राम सिंह ने बताया कि गत बुधवार को आरोपित अजीत कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था.

सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद कोर्ट द्वारा उक्त फैसला सुनाया गया. मालूम हो कि एकंगरसराय थाने के पार्थूमठ गांव निवासी संजय कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर वर्ष 2017 के 12 जून को दर्ज हुआ था.
एफआइआर में गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के गेहलौत गांव निवासी अजीत कुमार, नरेश राम तथा नरेश राम की पत्नी एवं नीरज कुमार को अभियुक्त बनाया गया. एफआइआर में कहा गया कि करीब एक माह पहले संजय कुमार अपनी पुत्री संध्या कुमारी की शादी अजीत कुमार के साथ की थी. शादी के वक्त करीब सात लाख 80 हजार रुपये का उपहार भी दिया गया. बावजूद इसके ससुराल वाले दीवान पलंग एवं गोदरेज अलमारी के लिए संध्या का प्रताड़ित किया गया.
नैहर लौटने के बाद संध्या द्वारा इसकी जानकारी दिये जाने के बावजूद कुछ दिन बाद विदाई के बहाने अजीत ससुराल आया और सोने का बहाना बनाकर संध्या को छत पर ले गया और काफी रात होने पर संध्या को छत से धकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी. कोर्ट के समक्ष गवाहों ने जमकर गवाही दी. गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित पति अजीत कुमार को दहेज के लिए पत्नी संध्या कुमारी की हत्या किये जाने के आरोप में दोषी ठहराया था.
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