नाबालिग रेपकांड में RJD से निलंबित विधायक राजबल्लभ समेत पांच अभियुक्त दोषी करार, सजा 21 दिसंबर को

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बिहारशरीफ :नवादा में नाबालिग लड़की से रेप किये जाने के मामले में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत पांच अन्य अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है. साथ ही सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय कर दी है. अब 21 दिसंबर को सभी दोषियों को सजा सुनाई […]

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बिहारशरीफ :नवादा में नाबालिग लड़की से रेप किये जाने के मामले में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत पांच अन्य अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है. साथ ही सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय कर दी है. अब 21 दिसंबर को सभी दोषियों को सजा सुनाई जायेगी.मालूम हो कि वर्ष 2016 में राजबल्लभ समेत अन्य के विरुद्ध जून 2016 में आरोप तय किया गया था.

कोर्ट सूत्रों के अनुसार, बीते चार दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोपपत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में दोनों पक्षों से करीब चार महीने तक गवाही चली. अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी है. लेकिन, अब इस पर निर्णय के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है. पुलिस ने इस मामले में 20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दायर किया. तत्पश्चात, अदालत ने 22 अप्रैल, 2016 को संज्ञान लिया था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ 6 सितंबर, 2016 को आरोप गठित किये गये थे. 15 सितंबर, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में इस मामले में गवाही शुरू हुई थी और बहस भी पूरी हो गयी थी. लेकिन, अंतत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं एमपी-एमएलए कोर्ट के गठन के बाद इस मामले से संबंधित सारे रिकॉर्ड ट्रायल के लिए पटना के विशेष कोर्ट में भेजा गया था.

क्या है मामला?

फरवरी, 2016 में नालंदा की एक नाबालिग लड़की को नवादा ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. आरोप के अनुसार दुष्कर्म की घटना नवादा में राजबल्लभ यादव के मकान में हुई थी. तत्पश्चात, बिहारशरीफ महिला थाने में पीड़िता ने नौ फरवरी, 2016 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दुष्कर्म के आरोप राजबल्लभ यादव पर लगे थे. फिलहाल इस मामले में वे जेल में बंद हैं. इस कांड में आरोपित बनाये गये राजबल्लभ समेत संदीप कुमार उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा देवी की पुत्री सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता एवं टिशू कुमार भी शामिल हैं.

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