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ताड़ी धंधे से जुड़े लोगों को देंगे रोजगार

राजगीर (नालंदा) : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने रविवार को सर्किट हाउस में वार्ता के दौरान कहा कि वैसे गरीब परिवार के लोग जो देसी शराब व ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े हुए हैं. उन्हें उस काम से हटाकर रोजगार से जोड़ना है. उनको वित्तीय सहायता देकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से […]

राजगीर (नालंदा) : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने रविवार को सर्किट हाउस में वार्ता के दौरान कहा कि वैसे गरीब परिवार के लोग जो देसी शराब व ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े हुए हैं. उन्हें उस काम से हटाकर रोजगार से जोड़ना है. उनको वित्तीय सहायता देकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है.
इसके लिए राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है. मंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के 534 प्रखंडों में तीन वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 में लागू की जायेगी. इस योजना से एक लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. इस पर 840 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 262 करोड़, द्वितीय वित्तीय वर्ष 2019-20 में 411 करोड़ और तीसरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में 167 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों को ग्राम संगठन द्वारा चयनित कर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जायेगा. 30 से 50 परिवारों पर एक सामुदायिक संसाधन सेवी रहेंगे. इन परिवारों को सहायता राशि दी जायेगी. एक परिवार को रोजगार के लिए 60 हजार रुपये का सहयोग राशि दी जायेगी. वहीं रोजगार के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. ताकि वे अपना उद्यम बेहतर तरीके से कर सकें. उन परिवारों को विकास कार्यक्रम और बैंकों से जोड़ा जायेगा. मंत्री ने बताया कि सूक्ष्म योजना के तहत रुचि रखने वाले परिवारों को गाय, बकरी, मुर्गी पालन, कृषि संबंधित गतिविधि, नीरा, अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन एवं स्थानीय तौर पर आजीविका की गतिविधियों में सम्मिलित किया जायेगा. मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत चिह्नित परिवारों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा. उन्हें मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं महादलित मिशन के अंतर्गत की जा रही योजनाओं से भी जोड़ा जायेगा. वहीं वैसे गरीब परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें रहने के लिए भूमि भी उपलब्ध कराया जायेगा.

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