स्मैक तस्करी मामले में तीन तस्करों को सजा

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स्मैक तस्करी मामले में तीन तस्करों को सजा

स्मैक तस्करी मामले में तीन तस्करों को सजा

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मुजफ्फरपुर. तीन साल पुराने स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने तीन तस्करों को सजा सुनाई है. उनके पास से 350.15 ग्राम स्मैक, 45,600 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया था. दोषियों में से मोहम्मद जमीर को 10 साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि विक्की सहनी और सुबोध कुमार को पांच-पांच साल की जेल और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में छह गवाहों के बयान और अन्य संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर यह फैसला सुनाया गया. तीनों के खिलाफ पुलिस ने 24 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था.

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प्रभात कुमार

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By प्रभात कुमार

प्रभात कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात का 18 वर्षों का अनुभव है. प्रशासनिक नीतियों के विश्लेषण, राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में इनकी रुचि है. जटिल विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इनमें क्षमता है.

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