संवाददाता, मुजफ्फरपुर यातायात थाने के दारोगा विनोद कुमार गुप्ता द्वारा गलत जगह पर बाइक लगाने के आरोप में अहियापुर के सहबाजपुर निवासी कमलेश सिंह से दो हजार रुपये लेकर पांच सौ रुपये का रसीद दिया गया था. इसका विरोध करने पर दारोगा ने पीड़ित के साथ अभद्र व्यवहार कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी. यह घटना करीब 16 वर्ष पहले की है. मामले में जेएम प्रथम विनय कुमार ने आरोपित दारोगा के विरूद्ध इश्तेहार जारी किया है.बता दें कि पूर्व में दारोगा के विरुद्ध कोर्ट ने 10 अगस्त 2015 को सम्मन और सात दिसंबर 2019 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था.बावजूद दारोगा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए.बता दें कि अहियापुर के सहबाजपुर निवासी कमलेश सिंह बाइक से पुत्री और दामाद के साथ घर से गरीबस्थान मंदिर दर्शन करने के लिए निकले थे.वह पंकज मार्केट के समीप बाइक को खड़ी कर दिए. इस दौरान यातायात थाने का दारोगा विनोद कुमार गुप्ता उनके पास आकर कहा कि वह गलत जगह पर गाड़ी लगाये है. इसके लिए उन्हें जुर्माना देना होगा. दारोगा ने उनसे दो हजार रुपये मांगे. दो हजार रुपये लेकर दारोगा ने उन्हें पांच सौ रुपये का चालान दिया. चालान में पांच सौ रुपये ही जुर्माना की राशि लिखी गयी थी. इसके बाद वह बचे हुए 15 सौ रुपये मांगे. इसपर दारोगा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली-गलौज किया. यहीं नही आरोपित ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. ———————–
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