पत्नी की दहेज हत्या मामले में आरोपित पति को दस वर्ष का कठोर कारावास

Ten years rigorous imprisonment for husband
संवाददाता, मुजफ्फरपुर दहेज के लिए तकिया से मुंह दबाकर पत्नी खुशबू खातून को प्रताड़ित कर हत्या करने वाले कथैया के असवारी बंजरिया गांव निवासी मो. हसीब को सजा सुनायी गयी है. आरोपित पति मो. हसीब को 304 (बी) के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा मिली है. साथ ही उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले के सत्र-विचारण के बाद एडीजे-13 के न्यायाधीश दशरथ मिश्रा ने यह सजा सुनायी. सत्र विचारण के क्रम में कारावास में बिताई गई अवधि उपरोक्त सजा में शामिल है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को पेश किया गया था. बता दें कि आरोपित पति 11 सितंबर 2018 से जेल में बंद है. उसके विरूद्ध पुलिस ने 22 नवंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी. 28 मार्च 2014 को मीनापुर के मुस्तफागंज निवासी निसारूल ने पुत्री खुशबू खातून की शादी कथैया के असवारी बंजरिया निवासी मो. हसीब से की थी. उसकी अभी डेढ़ वर्ष की पुत्री है. शादी के लिए उन्होंने दान-दहेज दिया था. शादी के छह महीने के बाद से ही पति मो. हसीब, ससुर अजहरूद्दीन व सास राजदा खातून उनकी पुत्री से दहेज में बाइक और 2.50 लाख रुपये मायका से दिलाने की मांग कर रहे थे. इसके लिए पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था. इसकी जानकारी होने पर वह दामाद को बाइक खरीद कर दिये. इसके कुछ दिनों बाद ससुराल में फिर से पुत्री के साथ आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी. आरोपितों ने घर का छत ढ़लाई व कतर जाने के लिए मायका से 2.50 लाख मंगवाने का दवाब देने लगे. इस पर उनकी पुत्री ने पति को जवाब दिया कि वह पिता से रुपये नहीं दिलाएगी.
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By Premanshu Shekhar
I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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