मुजफ्फरपुर: तीन बच्चों के मामले में वार्ड 32 की पार्षद आरती राज को राज्य निर्वाचन आयोग ने किया तलब

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Municipal councillor Aarti Raj facing a hearing before the State Election Commission in a three-child eligibility case.

वार्ड 32 की पार्षद आरती राज

मुजफ्फरपुर नगर निगम की वार्ड 32 पार्षद आरती राज के खिलाफ तीन संतान मामले में राज्य निर्वाचन आयोग आज अंतिम सुनवाई करेगा. आयोग ने दोनों पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर…

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मुजफ्फरपुर से देवेश कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 32 की पार्षद आरती राज के खिलाफ दर्ज मामले में राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को अंतिम सुनवाई करेगा. तीन बच्चों के मामले को लेकर चल रही सुनवाई में आयोग ने पार्षद को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला

यह मामला सादपुरा (पोखरिया पीर) निवासी रंजीत कुमार चौधरी द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पार्षद आरती राज ने तीन संतान होने के बावजूद चुनाव लड़ा, जो निर्धारित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है.

शिकायत के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की सुनवाई शुरू की थी और अब इसकी अंतिम सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी गई है.

आयोग ने दिया अंतिम मौका

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 2 जून को मामले की अंतिम सुनवाई होगी. आयोग ने पार्षद आरती राज को तय समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है.

साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि पार्षद या उनके प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा.

शिकायतकर्ता को भी किया गया तलब

आयोग ने शिकायतकर्ता रंजीत कुमार चौधरी को भी नोटिस की प्रति भेजी है. उन्हें अपने लिखित बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.

साक्ष्यों के आधार पर होगा फैसला

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध दस्तावेज आयोग के समक्ष रखे जाएंगे. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर अंतिम निर्णय देगा. इस सुनवाई पर नगर निगम क्षेत्र के लोगों की भी नजर बनी हुई है.

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