रमण झा हत्याकांड में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

Life imprisonment to three accused
रमण झा हत्याकांड में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास संवाददाता, मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के धमाैली रामनाथ पूर्वी टाेला में दस वर्ष पूर्व मुरारी कुमार झा उर्फ रमण झा हत्याकांड में दोषी धमाैली रामनाथ पूर्वी टाेला के साेनू कुमार उर्फ टिंकू, नितेश कुमार व आलाेक कुमार को मंगलवार को सजा सुनायी गयी. तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. तीनों को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, आरोपित साेनू कुमार उर्फ टिंकू के पास से आर्म्स जब्ती मामले में उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माना किया गया है. मामले के सत्र-विचारण के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने यह सजा सुनायी. मामले में लाेक अभियाेजक पीके शाही ने काेर्ट के समक्ष 11 गवाहाें काे पेश किया था. इस दौरान कोर्ट को घटना से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे. लाेक अभियाेजक ने बताया कि घटना के चौथे आराेपित सुमन शेखर उर्फ चिंटू की ट्रायल के दाैरान माैत हाे चुकी है. पुलिस ने आराेपितों के विरुद्ध 13 मार्च, 2016 काे चार्जशीट दाखिल की थी. 18 अगस्त 2015 काे मृतक के भाई अशाेक कुमार झा ने कांटी थाने में प्राथमिकी करायी थी. इसमें धमाैली रामनाथ पूर्वी टाेला के साेनू कुमार उर्फ टिंकू, नितेश कुमार, आलाेक कुमार और सुमन शेखर उर्फ चिंटू को नामजद किया था. प्राथमिकी में अशाेक ने कहा था कि 18 अगस्त की शाम उनका भाई डेयरी में दूध जमा कर लाैट रहा था. इस बीच घर से दो सौ मीटर पहले शिवचंद्र चाैधरी के घर के पीछे देखा कि उनके भाई मुरारी कुमार झा उर्फ रमण और राजेश झा नरसंडा से वापस लाैट रहे थे. इस दौरान आरोपितों ने उनके भाई रमण काे पकड़ा. अशाेक कुमार झा और अरूण श्रीवास्तव जैसे ही पहुंचे ताे देखा कि टिंकू अपने हाथ में लिये पिस्ताैल रमण के कनपट्टी में सटाकर गाेली मार दिया. गोली लगने के बाद उनके भाई रमण की मौत हो गयी.
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By Premanshu Shekhar
I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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