बीएच सीरीज के लिए 2 साल की जगह 14 साल एक मुश्त देना होगा टैक्स

Updated at : 25 Jul 2024 12:36 AM (IST)
विज्ञापन
बीएच सीरीज के लिए 2 साल की जगह 14 साल एक मुश्त देना होगा टैक्स

बीएच सीरीज के लिए 2 साल की जगह 14 साल एक मुश्त देना होगा टैक्स

विज्ञापन

– परिवहन विभाग के सचिव ने जारी की अधिसूचना – अधिसूचना प्रकाशन तिथि से 5 कार्य दिवस बाद होगी लागू मुजफ्फरपुर. नौकरी करने वाले सरकारी व निजी पदाधिकारी, कर्मी जिनका तबादला एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है. उनकी सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने बीएच (भारत) सीरीज का नंबर जारी किया. जिसमें उन्हें पहली बार महज दो साल का टैक्स जमा करना होता था. लेकिन इससे विभाग के राजस्व को हो रहे नुकसान को रोकने को लेकर विभाग द्वारा नियम में बदलाव किया गया है. जिसके तहत अब बीएस सीरीज के वाहन मालिकों को 14 साल का एक मुश्त टैक्स देना होगा. अब तक जिले में 731 वाहन मालिकों ने बीएच सीरीज ले रखा है और दो दर्जन से अधिक आवेदन प्रोसेस में है. परिवहन सचिव की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत गजट प्रकाशन की तिथि से पांच कार्य दिवस के बाद इसे लागू किया जायेगा. जिन्होंने दो साल का टैक्स जमा किया है उन्हें 60 दिन का समय शेष 12 साल के टैक्स को जमा करने के लिए दिया जायेगा. वहीं अब जो नये वाहन मालिकों को बीएच नंबर जारी होगा उन्हें एक मुश्त 14 साल का टैक्स भुगतान करना होगा. इसमें विलंब करने पर प्रतिदिन का 100 रुपये के हिसाब से टैक्स के अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा. वहीं अब बीएच सीरीज को जारी करने में पूरी सख्ती शुरू कर दी गयी है. बीएच सीरीज का नंबर वैसे ही लोगों को दिया जाता है जिनका ऑफिस कम से कम चार राज्यों में स्थित हो, और उनका ट्रांसफर उन जगहों पर हो सकता है. इसके लिए आवेदक जो आवेदन देंगे और जिन चार राज्यों मेें उनका ऑफिस है उसका सत्यापन कराया जायेगा. हाल ही में परिवहन मुख्यालय द्वारा हुई वीसी में इस संबंध में सख्ती बरतने के निर्देश दिये गये. साथ ही कहा गया है जिन वाहन मालिकों ने दो साल का टैक्स जमा किया और उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है उन वाहन मालिकों का ऑनलाइन स्टेटस चेक करके उन्हें नोटिस करे और उनके गाड़ी को सिस्टम से लॉक करे. इधर इस संबंध में डीटीओ कुमार सत्येन्द्र यादव ने बताया कि विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत बीएच सीरीज के वाहन मालिकों को 14 साल का टैक्स देना है. वहीं जिन्होंने दो साल का टैक्स दिया है, उन्हें भी अब 12 साल का शेष टैक्स का भुगतान करना है. इसके लिए समय सीमा तय की गयी है. जिसके बीतने के बाद उनके ऊपर नियमानुसार जुर्माना के साथ टैक्स वसूली की कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन