मुजफ्फरपुर: फेसबुक दोस्ती के बाद विवाहिता संग फरार युवक गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल

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Police escorting an accused youth after recovering a missing married woman from Muzaffarpur Railway Station.

पियर थाना

पियर थाना क्षेत्र से लापता हुई तीन बच्चों की मां और उसके साथ फरार युवक को पुलिस ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया. कोर्ट में महिला का बयान दर्ज होने के बाद आरोपी युवक मो. जसीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पढ़ें पूरी खबर…

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मुजफ्फरपुर के बंदरा से सूर्यमणि कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: बंदरा पियर थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब एक सप्ताह पूर्व फरार हुई विवाहिता और उसके साथ गए युवक को पुलिस ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया. सोमवार को दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां विवाहिता का बयान दर्ज कराया गया. इसके बाद युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

चार जून को दर्ज हुई थी प्राथमिकी

पियर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि चार जून को बड़गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आवेदन में आरोप लगाया गया था कि तीन बच्चों की मां उसकी पत्नी को फेसबुक पर दोस्ती कर पूर्णिया निवासी एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

तकनीकी जांच से मिली सफलता

मामले के दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की. मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के दौरान रविवार को सूचना मिली कि महिला और युवक मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं.

सूचना के आधार पर केस के अनुसंधानकर्ता आश्विनी कुमार और पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, जहां से दोनों को बरामद कर लिया गया.

कोर्ट में दर्ज हुआ महिला का बयान

अगली कानूनी प्रक्रिया के तहत सोमवार को दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में महिला का बयान दर्ज कराया गया. पुलिस के अनुसार महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई.

युवक को भेजा गया जेल

जांच के दौरान विवाहिता को साथ ले जाने वाले युवक की पहचान पूर्णिया निवासी मो. जसीम के रूप में हुई. कोर्ट के आदेश पर महिला को उसके पति के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि आरोपी मो. जसीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने पूरी की कानूनी प्रक्रिया

थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी.

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