एसकेएमसीएच के चिकित्सक पर विशेष कोर्ट ने डीएम काे दिया कार्रवाई का आदेश
संवाददाता, मुजफ्फरपुरमारपीट के केस में एसकेएमसीएच के एक डॉक्टर ने दो तरह का जख्म प्रतिवेदन बना दिया. जिसे कोर्ट में समर्पित करने पर विशेष एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने वाले चिकित्सक की घोर लापरवाही है. विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने इसकी जांच कर एसकेएमसीएच के चिकित्सक डाॅ शंकर सहनी पर कार्रवाई करने का आदेश डीएम को दिया है. यहीं नहीं, उक्त चिकित्सक पर क्या कार्रवाई की गयी है, इससे विशेष कोर्ट को अवगत कराने को आदेश दिया गया है.
यह था मामला
26 मार्च 2024 को रामपुर हरि गांव में आरोपित अपने खेत में सरसों की दौनी कर रहे थे. इस दौरान आरोपितों ने पीड़ित राजेंद्र राय के खैनी की खेत को भूसा से ढ़क दिया.इसका पीड़ित की पत्नी सीता देवी ने विरोध किया. तब आरोपितों ने महिला को खदेड़ दिया.महिला भागकर घर आ गयी. आरोपितों ने फरसा, दबिया, तलवार व लाठी-डंडा लेकर घर पर जानलेवा हमला कर पति-पत्नी को बेरहमी से मारा-पीटा.पति द्वारा बचाये जाने पर आरोपित विध्या नंद ने फरसा से मारा. जिससे पत्नी बेहोश हो गयी. बगलगीर लक्ष्मीनिया देवी, पति स्व. वकील मांझी ने बीचबचाव करने आयी तो उसे जातिसूचक गाली देकर बांह तोड़ दिया गया. मामले में पुनरवारा श्याम निवासी राजेंद्र राय के बयान पर रामपुर हरि थाने में प्राथमिकी हुई थी. विशेष कोर्ट में आरोपित विध्या का बेल फाइल फाइल किया गया. इसमें विशेष कोर्ट ने इंजूरी की मांग की. इसमें एक ही चिकित्सक का दो इंजूरी भेजा गया था. राजेंद्र राय व सीता देवी के इंजूरी में शार्प कटिंग डेंजर टू लाइफ था. वहीं, इंजूरी प्रतिवेदन में हार्ड ब्लंट का सिंपल इंजूरी था.
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