खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी या मिलावट की शिकायत उपभोक्ता अब ऑनलाइन भी कर सकेंगे

खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी या मिलावट की शिकायत अब लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिये उनका नाम और पता गोपनीय रखा जायेगा.
वरीय संवाददाता, कुमार दीपूमुजफ्फरपुर. खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी या मिलावट की शिकायत अब लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिये उनका नाम और पता गोपनीय रखा जायेगा. इसमें यदि ग्राहक को शक है कि रेस्टोरेंट या स्टाल का खाना शुद्ध नहीं है या उसके बनाने का तरीका ठीक नहीं है तो वह उसकी शिकायत ऑनलाइन करेंगे. शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर जाएगी. वहां से स्थानीय फूड सेफ्टी के कायालय में भेज दी जायेगी. शिकायत का निपटारा 15 दिन के भीतर किया जाना हैं. यह शिकायत छह जिला के लोग कर सकते हैं. इसमें सीतामढी, शिवहर, मोतीहारी, बेतिया, बगहा और मुजफ्फरपुर शामिल हैं.
किस तरह की शिकायत करेंगे उपभोक्ता
आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसी भी रेस्टोरेंट में गंदे तरीके से बनाए जा रहे दूषित खाद्य पदार्थ, मिलावटी खाना, रसोई के शेफ की शिकायत, बिना लाइसेंस की चल रही खाद्य पदार्थ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित शिकायत उपभोक्ता कर सकते हैं. यदि उपभोक्ता को लगता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी गलत प्रचार कर रही है तो उसकी शिकायत भी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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