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चुनावी खर्च की जांच नहीं कराने वाले प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाई

चुनावी खर्च की जांच नहीं कराने वाले प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाई चुनाव पैकेज- जांच नहीं कराने पर न्यायालय में हो सकता है मुकदमा- चुनाव को लेकर वाहन प्रयोग की दी गयी अनुमति होगी वापस संवाददाता, मुजफ्फरपुरबिहार विधान सभा चुनाव को लेकर अनुश्रवण कोषांग की ओर से प्रत्याशियों के व्यय (खर्च) पंजी की जांच कौटिल्य भवन […]

चुनावी खर्च की जांच नहीं कराने वाले प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाई चुनाव पैकेज- जांच नहीं कराने पर न्यायालय में हो सकता है मुकदमा- चुनाव को लेकर वाहन प्रयोग की दी गयी अनुमति होगी वापस संवाददाता, मुजफ्फरपुरबिहार विधान सभा चुनाव को लेकर अनुश्रवण कोषांग की ओर से प्रत्याशियों के व्यय (खर्च) पंजी की जांच कौटिल्य भवन (सेल्स टैक्स विभाग) में जांच होनी है. लेकिन पहले व दूसरे जांच को लेकर निर्धारित तिथि को कई प्रत्याशियों ने अपना लेखा जोखा कोषांग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. इसको लेकर पुन: कोषांग की ओर से दूसरे व तीसरे जांच की तिथि का निर्धारण किया है. इस निर्धारित तिथि को प्रत्याशियों द्वारा अपने खर्च की जांच नहीं कराने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी. इसमें प्रत्याशी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 171-झ के तहत संबंधित न्यायायल में मुकदमा किया जा सकता है. साथ ही निर्वाचन दौरान वाहनों के प्रयोग के लिये दी गई अनुमति वापस हो जायेगी. चुनावी खर्च को लेकर पहली जांच तिथि 19 व 20 अक्तूबर तथा गायघाट, बोचहां, मीनापुर, औराई, सकरा व कुढ़नी के लिए दूसरी जांच तिथि 23 निर्धारित थी. लेकिन उक्त तिथि पर कई प्रत्याशियों अपने खर्च का ब्योरा कोषांग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. तो दूसरी जांच को 25 व तीसरी जांच 28 व 29 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई. अगर इन तिथियों में प्रत्याशियों ने अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा कोषांग के समक्ष नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई तय है. दूसरी खबरतीन विस के प्रत्याशियों के व्यय की जांच 29 कोमुजफ्फरपुर. चुनाव को लेकर तीन विधान सभा बरूराज, पारू व साहेबगंज के प्रत्याशियों के व्यय लेखा पंजी (चुनावी खर्च) की जांच 29 अक्तूबर को कौटिल्य भवन (सेल्स टैक्स) के प्रथम तल पर होगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक राजू की देख-रेख में होगी. आम जनता भी इसमें उपस्थित रह सकते है और अगर उन्हें चुनावी खर्च की पंजी चाहिए. तो उन्हें एक रुपया प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान कर निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकते है.

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