300 वर्ग मीटर से कम में नर्सिंग होम व ऑफिस नहीं .... बॉक्स के लिए मकान निगम

Updated at : 12 Jan 2015 10:02 PM (IST)
विज्ञापन
300 वर्ग मीटर से कम में नर्सिंग होम व ऑफिस नहीं .... बॉक्स के लिए मकान निगम

नये बिल्डिंग बायलॉज में व्यवस्थित तरीके से भवन निर्माण के लिए प्लॉट के आकार व सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग का निर्धारण किया गया है. 500 वर्ग मीटर से कम से कम जमीन पर रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एलपीजी स्टोरेज, कम्युनिटी हॉल आदि नहीं बनाया जा सकता है. ऑफिस बिल्डिंग व नर्सिंग होम के […]

विज्ञापन

नये बिल्डिंग बायलॉज में व्यवस्थित तरीके से भवन निर्माण के लिए प्लॉट के आकार व सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग का निर्धारण किया गया है. 500 वर्ग मीटर से कम से कम जमीन पर रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एलपीजी स्टोरेज, कम्युनिटी हॉल आदि नहीं बनाया जा सकता है. ऑफिस बिल्डिंग व नर्सिंग होम के लिए न्यूनतम 300 वर्ग मीटर जमीन निर्धारित किया गया है. सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12.20 मीटर आवश्यक होगा. कुछ ऐसे मामले में ही ऑथरिटी सरकार से अनुमति लेकर प्लॉट के न्यूनतम आकार को रिवाइज कर सकती है. योजना को पारित करते समय न्यूनतम जमीन को रियायत देने की सीमा पांच फीसदी होगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन