मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: विक्की व रोजी रानी रिहा, 28 को कोर्ट 19 दोषियों को सुनायेगी सजा

Updated at : 22 Jan 2020 8:03 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: विक्की व रोजी रानी रिहा, 28 को कोर्ट 19 दोषियों को सुनायेगी सजा

मुजफ्फरपुर : बालिका गृहकांड में साक्ष्य के अभाव में साकेत कोर्ट द्वारा बरी किये गये विक्की को मंगलवार को रिहा कर दिया गया. समाज कल्याण विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को बांड पर छोड़ा गया है. दिल्ली के साकेत स्थित पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 […]

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मुजफ्फरपुर : बालिका गृहकांड में साक्ष्य के अभाव में साकेत कोर्ट द्वारा बरी किये गये विक्की को मंगलवार को रिहा कर दिया गया. समाज कल्याण विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को बांड पर छोड़ा गया है.
दिल्ली के साकेत स्थित पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपितों को दोषी ठहराया था, जबकि एक आरोपित विक्की को बरी कर दिया था दोषी करार दिये गये अश्विनी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि कोर्ट की ओर से जजमेंट के निष्कर्ष का पेपर उपलब्ध कराया गया है, ताकि 28 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपित अपना पक्ष रख सकें. उसी दिन 19 आरोपितों को फैसले की प्रति भी कोर्ट मुहैया करायेगा. इधर, कोर्ट से बरी हुए विक्की के खिलाफ सीबीआइ हाइकोर्ट में अपील कर सकती है. साकेत हाईकोर्ट ने मजबूत साक्ष्य नहीं मिलने पर विक्की को बरी कर दिया था. वैसे सीबीआइ इस बारे में निर्णय 28 जनवरी को कोर्ट के फैसले की प्रति का अवलोकन करने के बाद लेगी.
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