दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Dec 2019 3:06 AM (IST)
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मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 ने सुनायी सजा मुजफ्फरपुर : दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्रीनिवास नारायण सिंह ने दोषी पाते हुए सकरा थानाक्षेत्र के धर्मपुर सुस्ता निवासी दहेजलोभी पति राजेश राय को सात साल की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीपी राजीव रंजन राजू […]
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मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 ने सुनायी सजा
मुजफ्फरपुर : दहेज हत्या मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्रीनिवास नारायण सिंह ने दोषी पाते हुए सकरा थानाक्षेत्र के धर्मपुर सुस्ता निवासी दहेजलोभी पति राजेश राय को सात साल की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीपी राजीव रंजन राजू ने पक्ष रखा.
ये है मामला : 2013 में सकरा थानाक्षेत्र के धर्मपुर सुस्ता गांव में दहेजलोभी पति व ससुराल वालों ने विवाहिता चांदनी की जला कर हत्या कर दी थी. समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना के भेरोखरा निवासी उमेश राय ने अपने दामाद राजेश राय समेत उसके परिवार के तेरह लोगों पर सकरा थाने में मामला दर्ज कराया था.
पुलिस बताया था कि चांदनी कुमारी की शादी 13 जून 2012 को राजेश राय से हुई. शादी के समय उपहार में डेढ़ लाख नकदी, पांच भर सोना और बाइक दी थी. शादी के बाद राजेश व उसके परिवार के लोग ट्रैक्टर खरीदने के लिए दो लाख रुपये मांगने लगे. 7 अगस्त 2013 को पुत्री के ससुराल से किसी ने फोन कर बताया कि आपकी पुत्री की हत्या पति व ससुराल वालों ने कर दी है. उसके शव को सभी ने मिलकर जला दिया है.
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