14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बालिका गृह की फिर से एफएसएल जांच होगी, आइजी ने दिया निर्देश

मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार ने बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआइ जांच की अनुशंसा की है. इधर, इस मामले में पुलिसिया जांच भी तेजी से जारी है. आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किया जा रहा है. जोनल आइजी सुनील कुमार ने शुक्रवार को इस कांड की समीक्षा की. जोनल आइजी ने बालिका गृह की […]

मुजफ्फरपुर : राज्य सरकार ने बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआइ जांच की अनुशंसा की है. इधर, इस मामले में पुलिसिया जांच भी तेजी से जारी है. आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित किया जा रहा है. जोनल आइजी सुनील कुमार ने शुक्रवार को इस कांड की समीक्षा की.
जोनल आइजी ने बालिका गृह की फिर से एफएसएल जांच का निर्देश दिया़ मजिस्ट्रेट की निगरानी में वहां एफएसएल जांच होगी.
इस दौरान बालिका गृह के अंदर संचालित चिकित्सा कक्ष में रखी गयी दवाओं की भी फॉरेंसिक जांच होगी. गत सोमवार को खुदाई की जगह चिह्नित करने के लिए पटना से बुलायी गयी तीन किशोरियों में से एक ने एसएसपी को उक्त चिकित्सा कक्ष की जानकारी दी थी. इसके बाद पुलिस ने उसे सील कर दिया था.
आइजी ने एसएसपी हरप्रीत कौर और नगर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन से अब तक की गयी जांच और कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली. आइजी ने आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित करने के लिए बालिका गृह का पुन: एफएसएल जांच करने, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा, जांच के घेरे में आये लोगों से पूछताछ, साक्ष्य संकलित करने सहित कई बिंदुओं पर निर्देश दिया. इस कांड में आरोपित ब्रजेश ठाकुर सहित दस आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में समर्पित किये गये आरोप पत्र, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष फरार दिलीप वर्मा की गिरफ्तारी के लिए की जा रही कार्रवाई सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की और उससे संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया.
रसोइया व संचालिका से होगी पूछताछ : जोनल आइजी ने इस कांड के जांच के दौरान घेरे में आये बालिका गृह के रसोइया, कर्मचारी, संचालिका मधु सहित आठ लोगों से पूछताछ का निर्देश दिया है. उन्होंने फरार आरोपितों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. इस क्रम में बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा के विरुद्ध की गयी कार्रवाई से भी अवगत हुए. इश्तेहार के बाद अब कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन देने का आदेश दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें