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सारण के गांजा तस्कर को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 24 May 2025 9:51 PM (IST)
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सारण के गांजा तस्कर को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

सारण के गांजा तस्कर को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर हरसिद्धि इलाके से 22 वर्ष पहले 50 किलो नेपाली गांजा के साथ पकड़ाये तस्कर को शनिवार को सजा सुनायी गयी. छपरा के बड़की सिरसिया के भूषण सिंह को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है. राशि नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि 10 अप्रैल 2003 की रात मुजफ्फरपुर डिवीजन के कस्टम की टीम ने हरसिद्धि के तरैया नहर के पास छापेमारी की थी. इस दौरान टीम को देखकर राजदूत बाइक पर सवार एक तस्कर फरार हो गया था. टीम ने मौके से सारण जिले के भेल्दी थाना के बड़की सिरसिया निवासी तस्कर भूषण सिंह को गिरफ्तार कर 50 किलो नेपाली गांजा जब्त किया था. पूछताछ में भूषण ने बताया था कि भागने वाला तस्कर उसका साथी सारण मुरली सिरसिया का विजय सिंह था. उसने कस्टम अधिकारियों को बताया कि मुख्य तस्कर सारण के भेल्दी थाना के पंचरूखी निवासी विदेश सिंह है. वह दोनों उसी के लिए काम करते है. गिरफ्तार सारण बड़की सिरसिया के भूषण सिंह, मुरली सिरसिया के विजय सिंह, पंचरूखी के विदेश सिंह और मुरली सिरसिया के देवनाथ सिंह को नामजद किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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