एक यूआइएन पर तीन हथियार रखने की इजाजत नहीं
Updated at : 24 Jun 2025 10:36 PM (IST)
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तीन-तीन हथियार रखने वाले शौकिन मिजाज लोगों के लिए यह खबर बेहद ही खास है.
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मुंगेर.
तीन-तीन हथियार रखने वाले शौकिन मिजाज लोगों के लिए यह खबर बेहद ही खास है. एक यूआइएन पर दो से अधिक हथियार धारण करने की कानून स्वीकृति प्रदान नहीं करता है. इसलिए अविलंब तीसरे लाइसेंसी हथियार को नजदीक के थाना या आर्म्स विक्रेता के पास जमा करा दें. नहीं तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक सूचना भी जारी की गयी. जिसमें थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इसको लेकर तय की गयी है. जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि सरकार के अवर सचिव गृह विभाग आरक्षी शाखा ने कहा है कि आयुध संसोधन अधिनियम 2019 की धारा 3 की उप धारा 2 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शस्त्र अनुप्तिधारी एक यूआईएन पर दो शस्त्र धारण कर सकते है. इस संबंध में इस कार्यालय से 27 फरवरी और 25 मार्च 2025 द्वारा एक यूआईएन पर दर्ज तीन शस्त्रों में से एक शस्त्र अधिकृत शस्त्र विक्रेता के प्रतिष्ठान अथवा निकटतम थाना के मालखाना में जाम करने का निर्देश दिया गया है. परंतु इस आदेश का अनुपालन कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं किया गया है. ऐसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को ओदश दिया जाता हैकि उनके एक यूआईएन पर दर्ज तीन शस्त्रों में एक शस्त्र अधिकृत शस्त्र विक्रेता के प्रतिष्ठान अथवा निकटतम थाना के मालखाना में जमा कर इसकी सूचना जिला शस्त्र शाखा मुंगेर को दें. ताकि एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि दर्ज की जा सके. सूचना में मुंगेर जिले के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के एक यूआईएन पर दो से अधिक शस्त्र धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को तीन शस्त्र में से एक शस्त्र थाना के मालखाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के प्रतिष्ठान में जमा करवाना सुनिश्चित कराये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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