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समय पर होल्डिंग टैक्स जमा कर विकास में बनें सहभागी

Updated at : 04 Jan 2026 11:23 PM (IST)
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समय पर होल्डिंग टैक्स जमा कर विकास में बनें सहभागी

नगर पंचायत संग्रामपुर की ओर से नगर क्षेत्र के सभी नागरिकों से समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की गई है

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संग्रामपुर नगर पंचायत संग्रामपुर की ओर से नगर क्षेत्र के सभी नागरिकों से समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की गई है. कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने बताया कि होल्डिंग टैक्स नगर के समग्र विकास की रीढ़ है, जिससे नागरिकों को बेहतर एवं सुदृढ़ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने कहा कि टैक्स से सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाता है, जिसमें नियमित कचरा उठाव, नालों की सफाई, फॉगिंग तथा एंटी लार्वा का छिड़काव शामिल है. जिससे मच्छरजनित बीमारियों और महामारी से नगरवासियों की सुरक्षा संभव हो पाती है. इसके अलावा होल्डिंग टैक्स की राशि से सड़कों और नालियों का निर्माण व मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार तथा नगर के सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाते हैं. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सड़कों के वर्गीकरण के आधार पर होल्डिंग टैक्स की राशि निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले टैक्स जमा करने पर ब्याज एवं जुर्माने से राहत मिलेगी तथा सरकार के निर्देशानुसार छूट का लाभ भी दिया जाएगा. समय पर टैक्स नहीं देने पर नियमानुसार जुर्माना, ब्याज और बकाया वसूली की कार्रवाई की जाएगी. नगर पंचायत ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स देकर स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक संग्रामपुर के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANAND KUMAR

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