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प्रशांत मिश्रा को सात वर्ष का कारावास

मुंगेर : अपराधी प्रशांत मिश्रा को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने डकैती की योजना बनाने के मामले में शुक्रवार को भादवि की धारा 399, 402 एवं 120 बी में सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर […]

मुंगेर : अपराधी प्रशांत मिश्रा को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने डकैती की योजना बनाने के मामले में शुक्रवार को भादवि की धारा 399, 402 एवं 120 बी में सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजीव कुमार भट्टाचार्या ने बहस में भाग लेते हुए न्यायालय से अपील किया कि अभियुक्त प्रशांत मिश्रा का शहर में आतंक है. इसलिए इसे अधिक से अधिक सजा दी जाये. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति व्यक्त की.
सत्रवाद संख्या 74/15 में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हसनपुर निवासी प्रशांत मिश्रा को भादवि की धारा 399, 402 एवं 120 बी में दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
धारा 399 में जहां सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 402 में पांच वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड एवं 120 बी में छह माह कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 12 जुलाई 2014 को कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शहर के श्रवण बाजार स्थित एक होटल में छापामार कर अपराधी विकास कुमार, अजय कुमार व सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया था.
उसके पास से सूतरी बम व लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया था. इन अपराधियों के बयान के आधार पर घोषीटोला निवासी प्रिंस कुमार यादव व दयानंद कुशवाहा को अभियुक्त बनाया गया था. इन लोगों ने पुलिस को बताया था कि ये लोग शहर के बड़ा बाजार स्थित एक प्लाइवुड व्यवसायी के प्रतिष्ठान में डकैती की योजना बना रहे थे.
इसका मास्टर माइंड प्रशांत मिश्रा एवं सूरज साह उर्फ झरकहवा है. घटना की प्राथमिकी कोतवाली के तत्कालीन थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा के बयान पर कांड संख्या 195/14 दर्ज की गयी थी. इस मामले में आरोपी सूरज साह उर्फ झरकहवा की गत वर्ष आपराधिक घटना में हत्या हो चुकी है.

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