हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :09 May 2017 2:57 AM
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने किशोर बसंत कुमार हत्याकांड में दोषी पाकर राजीव साह उर्फ बदाम साह को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सोमवार को न्यायालय ने सजा के बिंदु पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद […]
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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने किशोर बसंत कुमार हत्याकांड में दोषी पाकर राजीव साह उर्फ बदाम साह को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सोमवार को न्यायालय ने सजा के बिंदु पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपनी सजा सुनायी. आजीवन कारावास की सजा सुनते ही न्यायालय के गेट पर खड़ी राजीव की मां फूट-फूट कर रोने लगी. जबकि अन्य परिजनों के आंखों से भी आंसू छलक गये.
सत्रवाद संख्या 740/14 में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर कांड के अभियुक्त राजीव साह को भादवि की धारा 302 के तहत
दोषी पाया.
हत्या मामले में…
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 27 नवंबर 2011 को असरगंज थाना क्षेत्र के जलालाबाद निवासी योगेंद्र साह के पुत्र बसंत कुमार अपने पिता के साथ शौच के लिए बहियार गया था. इसी दौरान बसंत का दो-तीन मित्र मिल गया और वह उन्हीं लोगों से बातचीत करने लगा. जबकि पिता घर लौट गये. इसी बीच गांव के ही राजीव साह ने चाकू से वार कर बसंत को बुरी तरह घायल कर दिया था. उसे परिजन इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज ले गये.
जहां उसकी गंभीर स्थिति को देख कर भागलपुर रेफर कर दिया गया. किंतु इलाज के दौरान ही बसंत की मौत हो गयी. इस मामले में मृतक के पिता योगेंद्र साह के बयान पर असरगंज थाना पुलिस ने कांड संख्या 76/11 दर्ज की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जहां अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल ने बहस में भाग लिया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंजन कुमार सिंह ने अपने पक्ष को रखा.
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