हत्या के मामले में अनिल दोषी करार

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मुंगेर : संग्रामपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने आरोपी अनिल यादव के भा.द.वि की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 29 मार्च को […]

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मुंगेर : संग्रामपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने आरोपी अनिल यादव के भा.द.वि की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 29 मार्च को सुनवाई होगी.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2009 को संग्रामपुर थाना के महेशपुर बहियार में भूमि विवाद को लेकर मलुकी यादव एवं उसके दामाद चंदेश्वरी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
इस मामले में मलुकी यादव के दूसरे दामाद नरेश यादव ने कांड की प्राथमिकी संग्रामपुर थाना में कांड संख्या 34/09 दर्ज करायी थी. जिसमें पांच लोगों को नामजद किया गया था. कांड की सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 615/09 में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी अनिल यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन राजपति यादव ने बहस में भाग लिया.
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