बाढ़ कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद दे चुका है है आदेश
आरोपित की ओर से मामले को खत्म करने की मिल रही धमकी
आरोपित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुंगेर में दे रहे सेवा
पटना/ मुंगेर : दो व्यापारी गुटों की आपसी लड़ाई में पार्टी बन कर काम करने के आरोपित बाढ़ के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज किशोर सिंह के खिलाफ आइजी ने कार्रवाई की अनुशंसा 13 माह पहले ही कर दी है.
फाइल सरकार के गृह विभाग को भेज दी गयी है, पर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है. पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि उसे धमकी मिल रही है.
बाढ़ निवासी सुरेंद्र प्रसाद का आरोप है कि मई 2013 में राज किशोर सिंह ने काेलकाता के व्यापारियों से मिल कर उसके खिलाफ कार्रवाई की थी. पूरे परिवार को मारापीटा गया था तथा तीन व्यापार स्थल को सील कर दिया गया था.
इस मामले में सुरेंद्र की मांग पर पटना आइजी द्वारा मामले की जांच की गयी. इसमें राजकिशोर सिंह को दोषी पाया गया.
आइजी ने 29 सितंबर, 2014 को कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए गृह विभाग को रिपोर्ट भेज दी, पर राजकिशोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी. वह मुंगेर में अपने पद पर बने हुए हैं.
इसके बाद सुरेंद्र ने बाढ़ न्यायालय में परिवाद वाद दाखिल किया. बाढ़ कोर्ट ने राजकिशोर सहित 19 लोगों पर एफआइआर दर्ज करने तथा कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया,
इसके बाद भी वे उपस्थित नहीं हुए. सुरेंद्र का अारोप है कि विभाग का मामला होने के कारण पुलिस पदाधिकारी राजकिशोर पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.