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बिहार में खाकी पर बड़ी कार्रवाई, शराब पीने के मामले में 4 पुलिस पदाधिकारी बर्खास्त

मुंगेर : बिहार में लागू शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा कर शराब का सेवन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर डीआइजी मनु महाराज ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. उन्होंने बेगूसराय जिले के दो एवं शेखपुरा तथा मुंगेर जिले के एक-एक पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया है. जिसमें बेगूसराय जिला में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक […]

मुंगेर : बिहार में लागू शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा कर शराब का सेवन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर डीआइजी मनु महाराज ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. उन्होंने बेगूसराय जिले के दो एवं शेखपुरा तथा मुंगेर जिले के एक-एक पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया है. जिसमें बेगूसराय जिला में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक श्रीकांत राय, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक बालेश्वर पासवान, शेखपुरा जिला में पदस्थापित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक भरत प्रसाद यादव एवं मुंगेर जिला में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक गजेंद्र प्रसाद शामिल है.

मुंगेर प्रक्षेत्र के जिलों में पदस्थापित कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं. जिनका जुड़ाव शराब से है. भले ही बेचने में नहीं हो, लेकिन शराब का सेवन हर रोज करते हैं. इतना ही नहीं शराब के नशे में धुत होकर पुलिस की गरिमा को चौक चौराहों पर धुमिल करते है. मुंगेर प्रक्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक शराबी पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जबकि, कई पुलिस पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई चल रही है. प्रमंडल में पड़ने वाले पदस्थापित वैसे 4 पुलिस पदाधिकारी जो शराब सेवन के मामले में दोषी पाये गये एवं चिकित्सीय जांच में इसकी पुष्टि हुई है. उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 311 के तहत लोकहित एवं राज्य हित में बर्खास्त कर दिया है.

कहते हैं डीआइजी
डीआइजी मनु महाराज ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है. शराब पीने-पिलाने, बेचने, निर्माण करने एवं भंडारण पर पूर्ण पाबंदी है. इसे रोकने की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है. जब पुलिस पदाधिकारी एवं जवान ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ायेंगे तो क्या होगा. इसलिए शराब मामले में संलिप्त पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों पर कार्रवाई की जा रही है.

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